Family Benefit Scheme 2025: हरियाणा सरकार की बड़ी पहल 5,192 परिवारों को मिली 20-20 हजार की आर्थिक मदद, जानिए कौन उठा सकता है लाभ
Family Benefit Scheme 2025: हरियाणा के हजारों गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को हाल ही में एक बड़ी राहत मिली है। जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme) के अंतर्गत ₹20,000 की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की गई है। इस राहत की शुरुआत हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रयासों के चलते संभव हो पाई है।

क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना?
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता देना है जो अपने मुख्य कमाने वाले सदस्य को खो चुके हैं। योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को ₹20,000 की एक बार की सहायता राशि दी जाती है ताकि वे आपातकालीन स्थिति में बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें।
किसे मिलता है इस योजना का लाभ?
परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य मृत हो चुका हो।
मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच रही हो।
परिवार गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आता हो।
परिवार का कोई अन्य स्थायी आय स्रोत न हो।
दो साल से अटकी थी योजना की राशि, आयोग ने किया समाधान
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, 2022 से लगभग 14,805 परिवार इस योजना की राशि का इंतजार कर रहे थे। जांच में पता चला कि तकनीकी कारणों, जैसे यूज़ेबिलिटी सर्टिफिकेट्स की गलत फॉर्मेटिंग, के कारण केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव खारिज हो रहे थे। इससे योजना की प्रक्रिया ठप हो गई थी और हजारों लाभार्थी इंतज़ार में थे।
जब यह मामला आयोग के संज्ञान में आया, तो इसे प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार के सामने उठाया गया। परिणामस्वरूप, फरवरी 2025 में 5,192 परिवारों को पहली किश्त के रूप में राहत राशि जारी कर दी गई।
शेष परिवारों को भी मिलेगी सहायता राशि
प्रवक्ता ने जानकारी दी कि शेष बचे लगभग 9,613 परिवारों के लिए भी काम जारी है। आयोग यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए। सभी जिलों से डेटा एकत्रित कर केंद्र सरकार को दोबारा भेजा जा रहा है।
मजबूत हो रहा है अंत्योदय का संकल्प
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने इस पहल को महात्मा गांधी के अंत्योदय सिद्धांत से जोड़ते हुए कहा कि जब सरकार का लक्ष्य सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचना होता है, तभी सच्चे अर्थों में जनकल्याण संभव होता है। इस योजना के प्रभाव से यह संदेश जाता है कि प्रशासनिक जवाबदेही और संवेदनशीलता से आमजन को वास्तविक लाभ मिल सकता है।
कैसे करें आवेदन – योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी
अगर आपके परिवार में भी हाल ही में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई है और आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:
आवश्यक दस्तावेज़:
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
BPL राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाणपत्र
बैंक खाता विवरण
पहचान पत्र (आधार कार्ड)
परिवार रजिस्टर नकल
कहां करें आवेदन?
अपने स्थानीय तहसील कार्यालय या ब्लॉक विकास कार्यालय में आवेदन जमा करें।
या राज्य की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार और सेवा का अधिकार आयोग की यह पहल सामाजिक न्याय और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम है। इस योजना के माध्यम से उन हजारों परिवारों को राहत मिली है, जो जीवन की कठिन परिस्थिति में संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन कर अपने अधिकार को प्राप्त करें।